विशेष मकोका अदालत ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

Shoaib Miyamoor
Spread the love

विशेष मकोका अदालत ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की……..,

मुंबई: विशेष मकोका अदालत ने सोमवार को राकांपा नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। 66 वर्षीय सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 की रात बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अदालत ने सोमवार को संभाजी पारधी, गौरव अपुने और अनुराग कश्यप को ज़मानत देने से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कश्यप पर हत्या के बाद शूटर को नेपाल भागने में मदद करने का आरोप है, जबकि पारधी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर शूटरों को कथित तौर पर आग्नेयास्त्र और रसद सहायता प्रदान की थी। इस बीच, अपुने पर साजिश में सक्रिय रूप से भाग लेने और हत्या को अंजाम देने में भी शामिल होने का आरोप है। विशेष लोक अभियोजक महेश मुले ने कथित अपराध में उनकी भूमिका का हवाला देते हुए उनकी याचिका का विरोध किया। अदालत ने उनकी भूमिका और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया।

इस बीच, अदालत ने प्रमुख आरोपियों में से एक प्रवीण लोनकर की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें अवैध गिरफ्तारी के संबंध में निरमल नगर पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की मांग की गई थी। उन्होंने दो दिनों – 13 अक्टूबर, 2024 और 14 अक्टूबर, 2024 – की फुटेज मांगी थी।

अदालत ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी, “आरोप पत्र के पूरे रिकॉर्ड से यह नहीं पता चलता कि अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज पर भरोसा किया था या नहीं। आवेदक द्वारा ऐसे सीसीटीवी फुटेज के अस्तित्व को दर्शाने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया। इसके अलावा, आवेदक प्रवीण ने पेशी के समय कभी भी दुर्व्यवहार या अवैध गिरफ्तारी की शिकायत नहीं की।”

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *