दसवीं कक्षा में फेल हुए अपने बेटे से बात कराने के बहाने आरोपी उसे ग्रांट रोड की एक इमारत में ले गया और जुलाई 2017 में उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। हालांकि, लड़की भागने में सफल रही।
मुंबई: यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष अदालत (POCSO) ने 48 वर्षीय चौकीदार को अपने बेटे की दोस्त 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए छह महीने जेल की सजा सुनाई है।
दसवीं कक्षा में फेल हुए अपने बेटे से बात कराने के बहाने आरोपी उसे ग्रांट रोड की एक इमारत में ले गया और जुलाई 2017 में उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। हालांकि, लड़की भागने में सफल रही।
अदालत के आदेश के समय, आरोपी पहले ही लगभग एक साल जेल में बिता चुका था। अदालत ने उसकी इस दलील पर विचार किया कि यह उसका पहला अपराध है और वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है।