अदालत के आदेश के बावजूद अवैध रूप से संचालन करने के लिए रैपिडो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज.

Shoaib Miyamoor
Spread the love

अदालत के आदेश के बावजूद अवैध रूप से संचालन करने के लिए रैपिडो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज………

मुंबई: अंबोली पुलिस ने 18 जुलाई को रैपिडो और उसके निदेशक के खिलाफ अपने ऐप के ज़रिए अवैध रूप से परिवहन सेवाएँ संचालित करने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज की। यह शिकायत क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त कार्यालय के 41 वर्षीय वाहन पर्यवेक्षण अधिकारी हर्षल सासे की शिकायत पर दर्ज की गई।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के तहत संचालित रैपिडो के पास शहर में वाहन चलाने की सरकारी अनुमति नहीं है, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन है। कथित तौर पर यह ऐप यात्रियों को धोखा देता है, चालक के चरित्र सत्यापन का अभाव रखता है, और इसमें सुरक्षा उपाय अपर्याप्त हैं, जिससे महिलाओं के लिए जोखिम पैदा होता है।

रैपिडो की अनुमति के लिए आवेदन सरकार ने 20 दिसंबर, 2022 को खारिज कर दिया था, और बाद में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपीलें खारिज कर दी थीं। इसके बावजूद, रैपिडो अपना संचालन जारी रखे हुए है। मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) (धोखाधड़ी) और 223 (लोक सेवक के आदेशों की अवज्ञा) के तहत मामला दर्ज किया गया है

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *