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73 वर्षीय व्यवसायी से फर्जी ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ घोटाले में ₹5.77 करोड़ की ठगी

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73 वर्षीय व्यवसायी से फर्जी ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ घोटाले में ₹5.77 करोड़ की ठगी
73 वर्षीय व्यवसायी से फर्जी ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ घोटाले में ₹5.77 करोड़ की ठगी………… https://youtu.be/SWbj638rt-EA 73 वर्षीय एक व्यक्ति ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और आईपीओ निवेश धोखाधड़ी में 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ठगी का शिकार हो गया। ठगों ने निवेश पर भारी रिटर्न का वादा किया और शिकायतकर्ता को दो फ़र्ज़ी ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने के लिए उकसाया, जिससे उसे पता चला कि उसकी कमाई 22 करोड़ रुपये तक पहुँच गई है। हालाँकि, जब शिकायतकर्ता अपनी कमाई वापस नहीं ले पाया और ठगों से कोई जवाब नहीं मिला, तो उसे एहसास हुआ कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ठाणे का रहने वाला है और एक व्यवसायी है। अप्रैल में, शिकायतकर्ता को एक व्यक्ति का व्हाट्सएप संदेश मिला, जिसने खुद को एक वित्तीय प्रतिभूति कंपनी का कार्यकारी बताया था। फिर ठगों ने शिकायतकर्ता से पूछा कि क्या वह शेयर निवेश में रुचि रखता है। ठगों ने शिकायतकर्ता को निवेश पर 40 प्रतिशत रिटर्न देने का वादा किया। शिकायतकर्ता द्वारा निवेश के लिए सहमत होने के बाद, उसका मोबाइल नंबर 129 सदस्यों वाले एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया, जहाँ शेयरों की खरीद-बिक्री से संबंधित जानकारी पर चर्चा की जा रही थी। घोटालेबाजों ने शिकायतकर्ता के साथ दो वेब लिंक भी साझा किए और उनसे दो ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करने को कहा। इसके बाद, 14 अप्रैल से 14 जुलाई तक, घोटालेबाजों ने शिकायतकर्ता को 26 ऑनलाइन लेनदेन में विभिन्न लाभार्थियों के बैंक खातों में 5.77 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया। शिकायतकर्ता को अपने दोनों ट्रेडिंग ऐप्स में 22.87 करोड़ रुपये की कमाई दिखाई दी। हालाँकि, जब शिकायतकर्ता ने पैसे निकालने की कोशिश की उसके अनुरोधों को बार-बार अस्वीकार कर दिया गया। फिर शिकायतकर्ता ने घोटालेबाज़ों का सामना किया जिन्होंने उससे और पैसे माँगे। शिकायतकर्ता के इनकार करने पर, स्कैमर्स ने उसे व्हाट्सएप ग्रुप से ब्लॉक कर दिया और दोनों ट्रेडिंग ऐप्स को भी बंद कर दिया। ठगी का एहसास होने पर, शिकायतकर्ता ने साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (धोखाधड़ी), 319 (छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66सी (पहचान की चोरी), 66डी (कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके छद्मवेश धारण करके धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है।

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