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एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट में एटीएस अधिकारी द्वारा आरएसएस प्रमुख को गिरफ्तार करने से इनकार करने से जुड़े बचाव पक्ष के दावे को खारिज कर दिया

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एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट में एटीएस अधिकारी द्वारा आरएसएस प्रमुख को गिरफ्तार करने से इनकार करने से जुड़े बचाव पक्ष के दावे को खारिज कर दिया
एनआईए कोर्ट ने 2008 के मालेगांव विस्फोट में एटीएस अधिकारी द्वारा आरएसएस प्रमुख को गिरफ्तार करने से इनकार करने से जुड़े बचाव पक्ष के दावे को खारिज कर दिया………. विशेष एनआईए अदालत ने बचाव पक्ष के वकील सुधाकर धरदीवेदी की दलीलों को खारिज कर दिया है, जिन्होंने दावा किया था कि मामले के जाँच अधिकारी एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें मामले में भागवत की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने स्पष्ट किया कि मुजावर ने यह बयान इस अदालत के समक्ष नहीं, बल्कि सोलापुर स्थित मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दिया था। मुजावर के बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं बचाव पक्ष के अनुसार, मुजावर को कथित तौर पर श्री मोहन भागवत (आरएसएस प्रमुख) को गिरफ्तार करने और उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, उन्होंने कथित तौर पर इस आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया, जिसे उन्होंने एक अवैध आदेश माना, क्योंकि उन्हें कथित अपराध में भागवत की कोई भूमिका नहीं मिली। परिणामस्वरूप, एटीएस ने कथित तौर पर मुजावर को सोलापुर के विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर एक झूठे मामले में फंसा दिया। इस तर्क पर विचार करते हुए, अदालत ने कहा कि धारदीवेदी के वकील द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार करने से पहले, एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर से संबंधित अभिलेखों में मौजूद साक्ष्यों की जाँच करना आवश्यक था। मामले के एक गवाह, एसीपी मोहन कुलकर्णी ने जिरह के दौरान इस बात से इनकार किया कि मुजावर को आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी को हिरासत में लेने के लिए भेजा गया था। हालाँकि, उन्होंने स्वीकार किया कि मुजावर को फरार आरोपियों रामजी कलसांगरा और संदीप डांगे का पता लगाने के लिए भेजा गया था। अदालत ने कहा, “कुलकर्णी ने इस बात से भी इनकार किया कि मुजावर ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि एटीएस ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या की है। इसलिए, उनका नाम आरोपपत्र के साथ दायर गवाहों की सूची में शामिल नहीं किया गया।” मुजावर को एनआईए कार्यालय बुलाया गया, जहाँ उनसे रामचंद्र कलसांगरा और संदीप डांगे की मौत के संबंध में मीडिया और समाचार एजेंसियों को दिए गए उनके बयानों के बारे में पूछताछ की गई। इस प्रकार, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह एटीएस टीम का सदस्य था और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर इस मामले की जाँच कर रहा था। कलसांगरा और डांगे की मौत के बारे में उनके सार्वजनिक बयानों के संबंध में वास्तव में जाँच की गई थी। हालाँकि, उनका नाम गवाहों की सूची में नहीं है, और अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष द्वारा इस अदालत के समक्ष उनसे पूछताछ नहीं की गई है,” अदालत ने निष्कर्ष निकाला। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आवेदक (महबूब मुजावर) द्वारा सोलापुर के मजिस्ट्रेट के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन दायर किया गया था, जिस पर संबंधित अदालत ने विचार किया था। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज बयान को सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह इस अदालत के समक्ष दर्ज नहीं किया गया था। इसके अलावा, उन दस्तावेजों के समर्थन में, इस अदालत के समक्ष गवाह के रूप में उनकी जांच नहीं की गई थी। केवल कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखना पर्याप्त नहीं है। उन्हें संबंधित गवाह की ठोस और विश्वसनीय गवाही के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वे दस्तावेज विशेष अदालत के समक्ष उनके बचाव को दर्शाते हैं, न कि इस अदालत के समक्ष। इसलिए, मुझे आरोपी धारदीवेदी द्वारा उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं दिखती, “अदालत ने अपने आदेश की प्रति में कहा।

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