महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के निजी सोशल मीडिया पर वर्दीधारी फोटो और कार्यालय लोगो के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया
FAC News Desk
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महाराष्ट्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के निजी सोशल मीडिया पर वर्दीधारी फोटो और कार्यालय लोगो के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया………..
राज्य सरकार के कर्मचारियों, जिनमें संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल हैं, को अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट पर वर्दी, कार्यालय के लोगो, पदनाम और सरकारी संपत्तियों की तस्वीरें या वीडियो के साथ अपनी तस्वीरें इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है।
सरकारी कर्मचारियों के ऑनलाइन आचरण को विनियमित करने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी
सोमवार को जारी व्यापक दिशानिर्देशों वाले एक राज्य परिपत्र में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर आगाह किया गया है। इसमें कहा गया है कि न केवल महाराष्ट्र, बल्कि किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के खिलाफ कोई भी नकारात्मक टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के बारे में क्या करें और क्या न करें, इसकी एक सूची में राज्य कर्मचारियों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट का सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों, निगमों और सार्वजनिक उद्यमों से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित किसी भी एप्लिकेशन का उपयोग नहीं करेंगे।
वे अपने व्यक्तिगत और आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट अलग-अलग रखेंगे। यदि कोई राज्य की किसी योजना या निर्णय का प्रचार और प्रसार करना चाहता है, तो वह अपने विभाग के सक्षम अधिकारियों की सहमति से ही ऐसा कर सकेगा।
सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के अधिकारी और कर्मचारी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए संपर्क और समन्वय हेतु व्हाट्सएप, टेलीग्राम आदि जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं।
वे राज्य विभाग के किसी कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए टीम के प्रयासों के बारे में लिख सकते हैं, लेकिन बिना किसी व्यक्तिगत प्रशंसा के। वे किसी सरकारी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किए गए कुछ विशेष प्रयासों के बारे में भी लिख या पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन वे ऐसा व्यक्तिगत रूप से प्रचार करने के लिए नहीं कर सकते।
किसी भी सरकार के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी नहीं, बिना अनुमति के आधिकारिक दस्तावेज़ साझा नहीं किए जाएँगे।
राज्य कर्मचारी किसी भी ऐसे संदेश को फॉरवर्ड, शेयर या अपलोड नहीं करेंगे जो आपत्तिजनक हो, नफरत फैलाता हो या विभाजनकारी इरादे रखता हो। जब तक अधिकृत न किया जाए, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी किसी भी सरकारी दस्तावेज़ को पूर्णतः या आंशिक रूप से साझा या अग्रेषित नहीं करेंगे।
उल्लंघन पर सिविल सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी
सर्कुलर में चेतावनी दी गई है कि इन दिशानिर्देशों का कोई भी उल्लंघन महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम, 1979 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बनेगा
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