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मुलुंड फर्म के मालिक और एजेंटों पर अल्बानिया, लक्ज़मबर्ग के फर्जी ऑफर के साथ 9 नौकरी चाहने वालों से ₹28 लाख की ठगी करने का मामला दर्ज

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मुलुंड फर्म के मालिक और एजेंटों पर अल्बानिया, लक्ज़मबर्ग के फर्जी ऑफर के साथ 9 नौकरी चाहने वालों से ₹28 लाख की ठगी करने का मामला दर्ज
मुलुंड फर्म के मालिक और एजेंटों पर अल्बानिया, लक्ज़मबर्ग के फर्जी ऑफर के साथ 9 नौकरी चाहने वालों से ₹28 लाख की ठगी करने का मामला दर्ज……… मुलुंड पुलिस ने इवांका ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के मालिक और एजेंटों के खिलाफ अल्बानिया और लक्ज़मबर्ग में आकर्षक नौकरियों का झांसा देकर नौ लोगों से ₹28.15 लाख की ठगी करने का मामला दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार, आरोपियों में कंपनी के मालिक रूपनारायण गुप्ता, एजेंट इब्राहिम शेख, एचआर एक्जीक्यूटिव स्टेला बेंजामिन, सहायक ज्योति गोहिल और एस.एस. मैनपावर कंसल्टेंसी, मीरा रोड (पूर्व), ठाणे के अबरार यूसुफ शेख शामिल हैं। शिकायतकर्ता, बंसी सुनील बंसोडे (33), टैगोर नगर, विक्रोली (पूर्व) निवासी, विदेश में नौकरी की तलाश में गूगल सर्च के ज़रिए इस कंपनी के बारे में पता चला। 8 जनवरी, 2025 को, उन्होंने एक क्रूज़ जॉब के लिए ऑनलाइन आवेदन किया और कंपनी की एचआर, स्टेला बेंजामिन को ₹75,000 ट्रांसफर किए। आगे के भुगतान पूरे करने के बावजूद, बंसोड़े को पाँच महीने बाद भी नौकरी से संबंधित कोई दस्तावेज़, वीज़ा, हवाई टिकट या रोज़गार समझौता नहीं मिला। जब बंसोड़े कंपनी के हरिओम प्लाज़ा, आरएचबी रोड, मुलुंड (पश्चिम) स्थित कार्यालय गए, तो उनकी मुलाक़ात बेंजामिन और गोहिल से हुई, जिन्होंने उनका परिचय गुप्ता से कराया। गुप्ता ने कथित तौर पर अल्बानिया में नौकरी दिलाने के लिए ₹3.9 लाख की माँग की, जिसे बंसोड़े ने 17 जून तक गूगल पे के ज़रिए बेंजामिन और इब्राहिम अली को ट्रांसफर कर दिया। 6 जुलाई को, इब्राहिम अली ने वीज़ा और हवाई टिकट भेजा, जो बाद में रद्द पाया गया। जब उनसे पूछताछ की गई, तो आरोपी ने स्पष्टीकरण देने से परहेज़ किया और बाद में दावा किया कि गुप्ता को गोवा में गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके तुरंत बाद, कार्यालय बंद हो गया और फ़ोन कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। घटना के बाद, बंसोड़े ने मुलुंड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जाँच के दौरान पता चला कि आरोपियों ने इसी तरह आठ अन्य लोगों – यतिन कोटियन, अनिल खड़तले, श्रीजा जादयार, सुनील जगताप, सिद्धेय गवाड़, भरत वाघमारे, आकाश म्हात्रे और आस्था सूर्यवंशी – को भी इसी तरीके से ठगा था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की धारा 318(4) और 3(5) के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र रचने का मामला दर्ज किया है। जाँच अभी जारी है।

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