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मुंबई सत्र न्यायालय ने 3 बच्चों को रैटोल युक्त आइसक्रीम देने के आरोपी 37 वर्षीय पिता को बरी किया; अभियोजन पक्ष के मामले में बड़ी खामियों का हवाला दिया

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मुंबई सत्र न्यायालय ने 3 बच्चों को रैटोल युक्त आइसक्रीम देने के आरोपी 37 वर्षीय पिता को बरी किया; अभियोजन पक्ष के मामले में बड़ी खामियों का हवाला दिया
मुंबई सत्र न्यायालय ने 3 बच्चों को रैटोल युक्त आइसक्रीम देने के आरोपी 37 वर्षीय पिता को बरी किया; अभियोजन पक्ष के मामले में बड़ी खामियों का हवाला दिया……… मुंबई: मुंबई की एक सत्र अदालत ने 2021 में अपने तीन बच्चों को चूहे मारने की दवा मिली आइसक्रीम देने के आरोपी 37 वर्षीय व्यक्ति को बरी कर दिया है। इस घटना में एक बच्चे की मौत हो गई थी और दो बच गए थे। उसकी पत्नी और परिवार के सदस्यों द्वारा अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन न करने के बाद उसे बरी कर दिया गया। माँ द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, मोहम्मद अली नौशाद अली अंसारी ने कथित तौर पर अपनी बेटी अलीना और बेटों अलीशान और अरमान को दी जाने वाली आइसक्रीम में चूहे मारने की दवा मिला दी थी, क्योंकि उनके वैवाहिक जीवन में अक्सर झगड़े होते रहते थे। बाद में इलाज के दौरान अलीशान की मौत हो गई। पुलिस को दिए अपने बयान में, अंसारी ने कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ चल रहे झगड़ों से परेशान था और उसके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे थे। घटना वाले दिन, बच्चों को बैंगनवाड़ी ले जाते समय, उसकी छोटी बेटी ने आइसक्रीम माँगी। उसने दावा किया कि उसके पास पैसे नहीं थे और उसके पास रटोल की एक ट्यूब थी, इसलिए उसने अँधेरे में बच्चों को आइसक्रीम दे दी। माँ ने गवाही दी कि 25 जून 2021 को, बच्चे पेट दर्द की शिकायत लेकर घर लौटे, जो दिन भर बढ़ता गया। वह और उसका पति उन्हें सायन अस्पताल ले गए, जहाँ इलाज के तीसरे दिन अलीशान की मौत हो गई, जबकि अलीना और अरमान को चार-पाँच दिन बाद छुट्टी दे दी गई। हालाँकि, अदालत में उसने यह कहने से इनकार किया कि उसके पति ने बच्चों को ज़हरीली आइसक्रीम दी थी। अभियोजन पक्ष ने जीवित बचे बच्चों, उनकी माँ, उसकी बहनों और पुलिसकर्मियों सहित 11 गवाहों से पूछताछ की। परिवार के किसी भी सदस्य ने आरोपों का समर्थन नहीं किया। अदालत ने यह भी कहा कि चिकित्सा अधिकारी ने स्वीकार किया कि प्रमाण पत्र पर मृत्यु का कारण गलत था और महत्वपूर्ण साक्ष्य संरक्षित नहीं किए गए थे। जांच में बड़ी खामियां पाई गईं और आरोपी तथा कथित कृत्य के बीच कोई विश्वसनीय संबंध नहीं पाया गया, इसलिए अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में “बुरी तरह विफल” रहा और आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया।

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