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स्थानीय निकाय चुनाव अगले साल! सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाई

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स्थानीय निकाय चुनाव अगले साल! सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाई
स्थानीय निकाय चुनाव अगले साल! सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाई राज्य चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में रुके हुए स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए जनवरी 2026 के अंत तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी। इस पर मंगलवार (16 सितंबर) को सुनवाई हुई। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग की समय सीमा 31 जनवरी, 2026 तक बढ़ा दी है। चुनाव आयोग को अब 31 जनवरी तक ये चुनाव कराने होंगे। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बार कोर्ट ने चुनाव आयोग को 31 जनवरी, 2026 तक का समय विस्तार दिया है। इससे चुनाव आयोग और राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है। आयोग ने इस विस्तार के लिए कर्मचारियों की कमी, ईवीएम की समस्या और त्योहारों सहित कई कारण बताए थे। कोर्ट ने आयोग की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें चुनाव कराने के लिए समय विस्तार दिया है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव पिछले चार-पाँच वर्षों से ओबीसी आरक्षण सहित विभिन्न कारणों से स्थगित चल रहे थे। मई में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंततः चुनावों पर लगी रोक हटा ली और चुनाव आयोग को चार महीने के भीतर, यानी अक्टूबर 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया। इसके अनुसार, आयोग ने वार्डों के पुनर्गठन, आरक्षण, मतदाता सूचियों के अद्यतन आदि की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालाँकि, कर्मचारियों की कमी सहित कुछ अन्य कारणों का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए समय सीमा बढ़ाने की माँग की थी। अदालत ने इस माँग को स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार की ढिलाई पर उंगली उठाई इस बीच, समय सीमा बढ़ाने की अनुमति देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रकार के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक करा लिए जाने चाहिए। उसने राज्य चुनाव आयोग से अपनी मांगों के संबंध में राज्य सरकार से संपर्क करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह ईवीएम और कर्मचारियों की मांग के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र भेजे। कोर्ट ने आयोग को एक समय-सारिणी भी दी है कि सभी मांगों को कैसे पूरा किया जा सकता है और काम के चरण क्या होंगे। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की, “ऐसा लगता है कि आयोग, जिसने पिछली सुनवाई में कहा था कि चार महीने के भीतर चुनाव करा लिए जाएँगे, लापरवाह हो गया है।”

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