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ठाणे MACT ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हादसे में मारे गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की माँ को ₹76.43 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

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ठाणे MACT ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे हादसे में मारे गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की माँ को ₹76.43 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

मुंबई: ठाणे के मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (MACT) ने दिसंबर 2018 में मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की माँ को 76.43 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है।

ट्रिब्यूनल ने माना कि टक्कर के लिए कंटेनर ड्राइवर मुख्य रूप से ज़िम्मेदार था, लेकिन मृतक ने भी आगे चल रहे वाहन से सुरक्षित दूरी न बनाए रखकर दुर्घटना में योगदान दिया था।

MACT के सदस्य आर.वी. मोहिते ने 'द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड' को निर्देश दिया कि वे क्लेम याचिका दायर करने की तारीख से 9% सालाना ब्याज के साथ मुआवज़े की राशि जमा करें। बीमा कंपनी को यह छूट दी गई है कि वह दोषी कंटेनर के मालिक से रकम वसूल कर सकती है, क्योंकि गाड़ी बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाई जा रही थी।

मृतक, चल्लापल्ली लेखी चैतन्य, 24 दिसंबर 2018 को रायगढ़ जिले के टेम्बरी गांव के पास मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर गाड़ी चला रहे थे, तभी आगे चल रहा एक कंटेनर अचानक ब्रेक लगाने के कारण रुक गया। चैतन्य की कार कंटेनर के पिछले हिस्से से टकरा गई, जिससे उनकी और उनके साथ बैठे यात्री की मौके पर ही मौत हो गई।

ट्रिब्यूनल ने पाया कि पुलिस जांच और चार्जशीट से यह साबित हुआ कि कंटेनर ड्राइवर ने बिना किसी चेतावनी के अचानक ब्रेक लगाकर लापरवाही बरती थी।

हालांकि, ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि ऐसी टक्करों से बचने के लिए ड्राइवरों को आगे चल रही गाड़ियों से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। चूंकि मृतक ऐसा करने में नाकाम रहे, इसलिए ट्रिब्यूनल ने उनकी 15% लापरवाही मानी और कंटेनर ड्राइवर पर 85% जिम्मेदारी तय की।

सुनवाई के दौरान सबूतों से पता चला कि चैतन्य नवी मुंबई में हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में काम करते थे और उनकी मासिक सैलरी लगभग 71,179 रुपये थी।

उनकी आय, भविष्य में कमाई की संभावनाओं और अलग-अलग पारंपरिक मदों के तहत मुआवजे का आकलन करने के बाद, ट्रिब्यूनल ने कुल मुआवजा 89.91 लाख रुपये तय किया। उनकी लापरवाही को ध्यान में रखते हुए इस रकम को घटाकर 76.43 लाख रुपये कर दिया गया।

ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि दुर्घटना के दिन कंटेनर के पास वैध परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, जो बीमा पॉलिसी का उल्लंघन था।

फिर भी, थर्ड-पार्टी क्लेम से जुड़े स्थापित कानूनी सिद्धांतों का पालन करते हुए, ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह पहले मुआवजा दे और उसके बाद उचित कानूनी प्रक्रिया के जरिए गाड़ी के मालिक से वह रकम वसूल करे।

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