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ठाणे सेशंस कोर्ट ने घरेलू हिंसा और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कांदिवली के एक परिवार के 5 सदस्यों को बरी किया

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ठाणे सेशंस कोर्ट ने घरेलू हिंसा और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कांदिवली के एक परिवार के 5 सदस्यों को बरी किया
ठाणे: ठाणे सेशंस कोर्ट ने कांदिवली के एक परिवार के पांच सदस्यों को घरेलू हिंसा के आरोपों से बरी कर दिया है। इन पर अपनी बहू को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप था, लेकिन मृतका के माता-पिता अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं कर पाए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों पर लगाए गए आरोप अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किए जा सके।आदेश की कॉपी में लिखा है, "परेशान करने के आरोप अस्पष्ट हैं और गवाहों के मौखिक बयानों से इनकी पुष्टि नहीं होती है। इसलिए, मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपियों ने मृतका को परेशान किया या उसके साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता की। ... अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपियों ने मृतका के साथ शारीरिक और मानसिक क्रूरता की, या उसे आत्महत्या के लिए उकसाया, या उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई नशीली या हानिकारक दवा दी, या उसे मानसिक या शारीरिक रूप से परेशान किया या आपराधिक रूप से धमकाया।"घरेलू हिंसा और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला प्रियंका पंकज मेहता, उनके माता-पिता माया और पंकज मेहता, और रिश्तेदारों वरुण और पायल मेहता के खिलाफ दर्ज किया गया था। इस मामले में वागले एस्टेट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक उर्वी मेहता ने 2017 में आरोपी नंबर 1, प्रियंका मेहता से प्रेम विवाह किया था। उनके पिता का आरोप था कि शादी के बाद उनके पति और ससुराल वालों ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।यह आरोप लगाया गया कि प्रियंका मेहता को उनके चरित्र पर शक था, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों ने उन्हें परेशान किया और उनके साथ मारपीट की; उन्हें खाना नहीं दिया, बच्चा न होने पर ताने मारे और डिप्रेशन की गोलियां दीं, जिनका उनकी मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ा।अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि 6 अक्टूबर 2019 को अपनी सास से फोन पर झगड़े के बाद, उर्वी ने अपने मायके में आत्महत्या कर ली।हालांकि, मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने केवल दो गवाहों - मृतक के पिता और माता - से पूछताछ की। दोनों गवाह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करने में विफल रहे और उन्हें 'होस्टाइल' (विपरीत) घोषित कर दिया गया। अदालत ने गौर किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिरह (cross-examination) किए जाने के बावजूद, उनसे कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल सकी।

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