मुंबईकरों ध्यान दें! होली के लिए पुलिस ने जारी की एडवाइजरी; जानिए क्या अनुमति है और क्या नहीं………
मुंबई: होली, धूलिवंदन और रंग पंचमी के त्यौहारों के नज़दीक आने के साथ ही मुंबई पुलिस ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शहर में शांति बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है।
पुलिस उपायुक्त (संचालन) अकबर पठान द्वारा जारी यह आदेश 12 मार्च से 18 मार्च तक प्रभावी रहेगा और इसमें कुछ ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिनसे लोगों को असुविधा हो सकती है या कानून-व्यवस्था बाधित हो सकती है।
होली मनाने के लिए मुख्य प्रतिबंध:
1. अश्लील भाषा और गानों पर प्रतिबंध – अश्लील शब्दों, नारों या गानों का सार्वजनिक रूप से उच्चारण करने की अनुमति नहीं होगी। इस तरह के कृत्यों में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
2. आपत्तिजनक हाव-भाव और प्रतीकों पर प्रतिबंध – नागरिकों को अनुचित हाव-भाव, आपत्तिजनक हरकतों की नकल करने या ऐसी तस्वीरें, तख्तियाँ या अन्य वस्तुएँ प्रदर्शित करने से मना किया जाता है जिन्हें अभद्र, अनैतिक या सार्वजनिक गरिमा के लिए अपमानजनक माना जा सकता है।
3. पैदल चलने वालों पर रंगीन पानी न फेंकें या न छिड़कें – उत्पीड़न और असुविधा को रोकने के लिए, बिना सहमति के लोगों पर रंगीन पानी, रंग या पाउडर फेंकना या छिड़कना सख्त वर्जित है।
4. पानी के गुब्बारों पर प्रतिबंध – त्योहार के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पानी से भरे गुब्बारे, चाहे सादे हों या रंगीन, तैयार करना, ले जाना और फेंकना प्रतिबंधित है।
मुंबई पुलिस ने कहा है कि ये उपाय शांतिपूर्ण और सम्मानजनक उत्सव सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानून की संबंधित धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
निवासियों से जिम्मेदारी से जश्न मनाने, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने और सार्वजनिक स्थानों पर शिष्टाचार बनाए रखने का आग्रह किया जाता है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वे सार्वजनिक क्षेत्रों पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर कार्रवाई करेंगे।