माझी लड़की बहिन योजना का लाभ सभी विवाहित, अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को मिलेगा। आवेदक के नाम से किसी भी बैंक में बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक की पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को वित्तीय मदद देने के लिए ‘मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहिन योजना’ चलाई है। इस योजना के लाभार्थियों को दीवाली बोनस दिया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं के बैंक खाते में चौथी और पांचवी किस्त के रुप में 3000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे।
इन महिलाओं को नहीं मिल सकेगा योजना का लाभ
जिन महिला परिवारों की सालाना आय ढाई लाख रुपये या उससे कम है उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। ढाई लाख से ज्यादा वार्षिक पारिवारिक आय वालों को इसका फायदा नहीं मिलेगा।
‘मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहिन योजना’ के उन लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा जो पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं और जिन्हें पिछली किश्तों का लाभ मिल चुका है।
यह फायदा सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। लाभार्थी की उम्र 21 से 65 साल के बीच होना चाहिए।
लाभार्थी महिला का खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ ही बैंक खाता नंबर आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।
अगर महिला के परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स जमा करता है तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।
महिला के परिवार से अगर कोई सदस्य सरकारी नौकरी करता है या फिर पेंशन पा रहा है तो भी इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा।
महिला के परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) है तो भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
महिला के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक हो तो भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
सरकार के अन्य विभागों के माध्यम से क्रियान्वित वित्तीय योजना का लाभ अगर किसी महिला को मिल रहा है तो उसे इस योजना में शामिल नहीं किया गया है।
महिला के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक/सदस्य हो तो भी इसका लाभ नहीं मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र [पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों को आय प्रमाण की आवश्यकता नहीं है] निवास प्रमाण पत्र होना जरुरी