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मुंबई सत्र न्यायालय ने 82 वर्षीय पूर्व सोसायटी सचिव को एजीएम नोटिस के माध्यम से वकील को बदनाम करने के आरोप में दोषी ठहराया

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मुंबई सत्र न्यायालय ने 82 वर्षीय पूर्व सोसायटी सचिव को एजीएम नोटिस के माध्यम से वकील को बदनाम करने के आरोप में दोषी ठहराया
मुंबई: सत्र न्यायालय ने निशिगंड सहनिवास सहकारी आवास सोसायटी, बांद्रा (पूर्व) के पूर्व सचिव, 82 वर्षीय राजेंद्र जैन को सोसायटी की सदस्य और वकील शोभा शेट (57) द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर दोषी ठहराया है। शेट ने आरोप लगाया था कि सोसायटी पर झूठे मामले दर्ज करके उसे और उसकी मां को "आदतन" परेशान करने का आरोप लगाया गया था।शेट ने बांद्रा महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की थी। उन्होंने मूल रूप से सोसायटी के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ मजिस्ट्रेट न्यायालय में मामला दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अध्यक्ष का निधन हो गया और जैन के खिलाफ कार्यवाही जारी रही।शेट के अनुसार, आरोपियों ने प्रबंध समिति और सोसायटी के खिलाफ विभिन्न अधिकारियों के समक्ष कई शिकायतें दर्ज करने के लिए उन्हें बदनाम करने और डराने-धमकाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर, 2012 को आरोपी ने वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए एक नोटिस प्रसारित किया, जिसमें सदस्य के.वी. शेट के खिलाफ निष्कासन की कार्यवाही करने का एजेंडा था। आरोप था कि शेट ने अपनी बेटी एस.वी. शेट के माध्यम से झूठे दीवानी, आपराधिक और अन्य मामले दर्ज कराकर सोसायटी और उसके सदस्यों को परेशान किया था।शेट ने दावा किया कि नोटिस में उनके और उनकी मां के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री थी। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी मां ने विभिन्न कानूनों के तहत राहत पाने के लिए कई शिकायतें दर्ज कराई थीं और उन मामलों में फैसले और आदेश उनके पक्ष में आए थे, जिससे साबित होता है कि मामले झूठे नहीं थे।जैन ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता प्रबंध समिति को बार-बार परेशान कर रही थी और उन्होंने सोसायटी के सदस्यों की सामूहिक इच्छा के अनुसार कार्य किया था। उन्होंने मानहानि करने के किसी भी इरादे से इनकार किया।अदालत ने माना कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिकायतकर्ता की मां ने झूठे मामले दर्ज नहीं कराए थे और एजीएम के एजेंडा में झूठा बयान था। जैन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 9,000 रुपये शेट को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे।

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